हल्द्वानी…ब्रेकिंग न्यूज : हल्द्वानी उप कारागार के कर्मचारियों पर गैर इरादातन हत्या का मुकदमा दर्ज, काशीपुर के देवर— भाभी भी फंसे, जेल में बंदी की मौत का है मामला

हल्द्वानी। लगता है नैनीताल जिले में खाकी के बुरे ग्रहों का प्रभाव चल रहा है। परसों रात मुखानी थाने के पूर्व थानाध्यक्ष पर पांच लाख रिश्वत मांगने और पीड़िता को जिस्मानी संबंध बनाने का आफर करने के आरोप पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्हें निलंबित भी कर दिया गया था और कल रात हल्द्वानी उप कारागार के अज्ञात कर्मचरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि उनकी लापरवाही या फिर साजिश के तहत जेल में बंदी एक बंदी को कुछ लोगों ने पीटा और बाद में उसकी चिकित्सालय में मौत हो गई। पुलिस ने काशीपुर के एक व्यक्ति, उसकी भाभी और हल्द्वानी जेल के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। यह घटना एक महीने पुरानी है लेकिन मुकदमा कल रात दर्ज कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार उधमसिंह नगर के काशीपुर की पंजाबी सराय निवासी मोहम्मद अयूब को फौजदारी के एक पुराने मामले में सजा हुई थी। यह मामला काशीपुर के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी खुशाल अरोड़ा ने दर्ज कराया था। अपील खारिज होने के बाद अयूब की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसे इसी वर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मोहम्मद अयूब को गत माह 4 जून को सब जेल भेज दिया गया। पुलिस को दी गई तहरीर में अयूब की बेटी मुलनाज परवीन ने कहा है कि जब से अयूब को सब जेल हल्द्वानी भेजा गया था तब से ही वह खबर भिजवा रहा था कि उसे जेल में प्रताड़ित करवाया जा रहा है। उसने यह भी सूचना भेजी थी कि उसे खुशाल अरोड़ा और उसकी भाभी की ओर से जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी। 19 जून को अयूब की साली उजला सुल्ताना, मेंहदी हसन उनसे मिलने जेल में गए तो जेल का एक कर्मचारी उसे व्हील चेयर पर बिठाकर उनसे मिलाने के लिए लाया था। उस समय अयूब बात तक नहीं कर पा रहा था। उसके पैरों में भी सूजन दिखाई पड़ रही थी। जेल पुलिस के कर्मचारी ने बताया था कि अयूब की तबीयत खराब है। 21 जून 11 बजे दिन में जेल प्रशासन ने अयूब को सुशीला तिवारी चिकित्सालय भर्ती कराया गया। जहां उनकी मृत्यु हो गयी।
जब अयूब के परिजन शव लेने के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा था कि उनके पैरों में चोटों के निशान थे और पैरों में सूजन बनी हुई थी। उने गुर्दे में भी सूजन की जानकारी चिकित्सकों की ओर से उन्हें बताई गई थी।
अयूब की बेटी का कहना है कि उसे शक है कि जेल में कुछ लोगो ने उनके साथ मारपीट की जिसके कारण उनको चोटे आयी और तत्पश्चात आज उनका इन्तकाल हो गया। इस सम्बन्ध में जेल प्रशासन की तो लापरवाही है ही जिन्होंने जेल के अन्दर बन्दी की सुरक्षा नहीं की और उसको परसो ही यथासमय सुशीला तिवारी अस्पताल नहीं पहुचाया । उसके अनुसार खुशाल अरोड़ा व उसकी भाभी का भी इस षड़यन्त्र में पूरा हाथ है। जिन्होंने जेल में मो. अयूब को चोटें पहुचवाकर उनकी हत्या करवाई ।
इस तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने खुशाल अरोड़ा, उसकी अज्ञात भाभी और सब जेल के अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ आर्ठपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
क्या है आईपीसी की धारा 304
जो कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी मे नहीं आता) करता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जो मृत्यु का कारण हो, जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, या ऐसी शारीरिक चोट जो संभवतः मृत्यु का कारण हो पहुंचाने के लिए किया गया हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, या उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा या ज्ञान पूर्वक ऐसा कोई कार्य करता है जो संभवतः मृत्यु का कारण हो, लेकिन जिसे मृत्यु देने के इरादे, या ऐसी शारीरिक चोट जो संभवतः मृत्यु का कारण हो पहुचाने के लिए से न किया गया हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, या उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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