नैनीताल… #दंड: मां के हत्यारे बेटे को फांसी की सजा

नैनीताल। मां की हत्या करने वाले बेटे को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने फांसी की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। उदयपुर रैक्वाल गौलापार थाना चोरगलिया, जिला नैनीताल निवासी डिगर सिंह कोरंगा का अक्तूबर 2019 को अपनी माता जोमती देवी से विवाद हो गया था। उसने दराती से प्रहार कर मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी ब्रेकिंग : हीरानगर प्रगति मार्केट में सेक्स रैकेट का खुलासा, गिरोह की सरगना व दलाल समेत पांच गिरफ्तार

मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान इंद्रजीत सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने बीचबचाव करने का प्रयास किया तो आरोप है कि डिगर सिंह ने उन पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने डिगर को गिरफ्तार किया था।


तीन दिन पहले प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने 12 गवाह पेश किए थे। बुधवार को न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में सजा को लेकर सुनवाई हुई।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी न्यूज : युवक कांग्रेस ने फूंका धामी सरकार का पुतला, ठोस फैसले न लिए तो होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन- साहू

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कहा कि जिस बेटे को मां ने नौ महीने गर्भ में रखा उसने उसी मां की निर्मम हत्या की है लिहाजा अभियुक्त को फांसी दी जाए तो वह भी कम है। बचाव पक्ष ने अभियुक्त की मनोदशा को देखते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई।

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग न्यूज : लारेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी यूट्यूबर सौरव जोशी से दो करोड़ की फिरौती!, रकम न देने और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी

आपको या आपके मित्रों को हमारी न्यूज की लिंक नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उन्हें नीचे दिया गया लिंक सेंड करें। और इसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहें

https://chat.whatsapp.com/LVaUUTpBUk2KPGJ6rn1DkI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *