उत्तराखंड…कोरोना : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव, जानें विवरण

हल्द्वानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर होम आइसोलेशन के नियम में कुछ बदलाव किया है। कोरोना पाजिटिव होने के सात दिनों के भीतर यदि मरीज को बुखार नहीं आता है तो उसे होम आइसोलेशन के लिए अस्पताल से छुट्टी दी जा सकेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने हल्के/बिना लक्षण वाले कोरोना रोगियों के होम आइसोलेशन (Home Isolation) के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है।


मंत्रालय ने कहा, पॉजिटिव होने के सात दिन और तीन दिनों तक लगातार बुखार नहीं आने के बाद होम आइसोलेशन (Home Isolation) के तहत रोगी को छुट्टी दे दी जाएगी और आइसोलेशन खत्म हो जाएगा।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि होम आइसोलेशन (Home Isolation) की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइन को प्रभावी रूप से अमल में लाने को लेकर राज्यों को कंट्रोल रूम दुरुस्त रखने को कहा गया है। ताकि जब उस मरीज की तबीयत बिगड़े और उसे होम आइसोलेशन से अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़े तो ऐसे हालात में एंबुलेंस, टेस्टिंग से लेकर अस्पताल में बेड आसानी से मिल पाए।

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बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर रहेंगे।

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इसके लिए घर पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है। मरीज को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, मरीज को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेने की सलाह दी गई है। वहीं, ऐसे मरीज जो एचआईवी संक्रमित हैं या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ हो और कैंसर के मरीज को डॉक्टर की सलाह के बाद ही होम आइसोलेशन में जाने की इजाजत होगी।

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बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से ज्यादा हो उन्हें होम आइसोलेशन में जाने की इजाजत होगी। माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में होंगे उन्हें जिला स्तर पर कंट्रोल रूम को लगातार संपर्क में रहना होगा।

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कंट्रोल रूम उन्हें जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग और हॉस्पिटल बेड समय पर मुहैया करवा सकेगा। मरीज को एस्टरॉयड लेने की मनाही है। इसके अलावा, सिटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किए जाएंगे।

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