ब्रेकिंग उत्तराखंड : सभी कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोग नहीं, यात्री वाहनों में 50 फीसदी सवारियां, स्पा व स्वीमिंग पूल बंद, 16 से प्रदेश भर रात्रि कर्फ्यू

देहरादून। कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार देर से ही सही लेकिन अब सचेत दिखने लगी है। देर सायं प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। नए आदेश 16 कुंभ मेला क्षेत्र को संख्या के मामले में इस आदेश से अलग रखा गया है। सार्वजनिक परिवाहन के सभी माध्यमों में क्षमता से पचास फीसदी सवारी ले जाई जा सकेगी। इसमें बस, टैक्सी व टैंपो शामिल हैं। सिनेमा हॉल व जिम भी आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में चल रहे कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्वीमिंग पूल व स्पा भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोनों में पचास फीसदी वाली छूट भी नहीं रहेगी।
इसके अलावा पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक प्रदेश भर में रात्रि कर्फ्यू रहेगा। रात्रि शिफ्टों में काम लेने वाले आद्योगिक संस्थानों, राष्ट्रीय राजमार्ग और आपातकालीन सेवाओं, मालवाहक वाहनों, मालवाहक वाहनों में सामान उतारने व चढ़ाने का काम करने वाले लोगों, बसों व ट्रेनों से उतरकर अपने घर जाने वाले यात्रियों व शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों को इस कर्फ्यू में छूट मिलेगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो, गर्भवती महिलाओं, दस साल से छोटे बच्चों को आश्वश्यक होने पर इस कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। यह समस्त आदेश 16 अप्रैल से लागू होंगे।

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