हल्द्वानी…हत्या मामले में बुआ के बेटे को उम्रकैद की सजा

हल्द्वानी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नीलम रात्रा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर एक साल अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं।

एडीजीसी गिरजा शंकर पांडेय और नवीन चंद्र जोशी ने बताया नौ सितम्बर 2018 की रात चाय विक्रेता हीरानगर निवासी मनोज कश्यप की हत्या कर दी गई थी। दस सितम्बर को मृतक के भाई ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने मामले की छानबीन कर 12 सितम्बर को राजेंद्र नगर प्रेमनगर बरेली निवासी आशीष कश्यप को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था।
बताया गया था कि हत्यारोपी मृतक की बुआ का बेटा है।

दुकान और मकान को लेकर हुए विवाद में उसने मनोज की हत्या की। इसके बाद पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय में दस गवाह पेश किए गए।

हालांकि अभियुक्त पक्ष की ओर से न्यायालय में बार-बार उसे झूठा फंसाने की दलील दी गई लेकिन गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से सुनाए गए फैसले में आशीष कश्यप को उम्र कैद की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें 👉  28अप्रैल 2024 : आज दिन और आपका राशिफल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *