वनभूलपुरा अतिक्रमण : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला
हल्द्वानी। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हल्द्वानी निवासी कांग्रेस नेता सराफत खान ने मामले में याचिका दायर की है।
सोमवार को याचिका स्वीकार होने और सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख मिलने की बात कही जा रही है। प्रभावित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद मामले में पैरवी कर रहे हैं। रेलवे से नोटिस जारी होने के बाद चिंतित लोग, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं।
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और याचिकाकर्ता सराफत खान का कहना है कि बीते 23 दिसंबर को उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका जमा की गई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को याचिका स्वीकार हो गई है।
उनका यह भी दावा है कि हल्द्वानी रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में पहली याचिका उनकी ही स्वीकार हुई है। कोर्ट में सभी तथ्यों को जमा करने की बात कही है। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते 20 दिसंबर को फैसला सुनाया था।
कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। चिह्नित क्षेत्र के करीब 4365 परिवार अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं।