नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन लोग हैं पात्र , जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर
अल्मोड़ा । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यहां जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर के माध्यम से लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को ग्रामसभा- धामस में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रवि शंकर मिश्रा द्वारा उपस्थित लोगो को महिलाओं के अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे मे बताया गया। साथ ही नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निशुल्क विधिक सेवा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नि: शुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन पत्र डाक घर के माध्यम से भी किया जा सकता है। प्राधिकरण के ऑफ़िस आने की आवश्यकता नही है। इसके अलावा जैविक अजैविक कूड़े के बारे में जानकरी देते हुए यह भी बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग न किया जाये।प्लास्टिक को खुले में ना जलाया,आस पास के लोगो को सफ़ाई के लिये जागरूक करे। साथ ही उन्होंने लोगो को साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार के बारे मैं बताते हुए कहा कि अपने बैंक से संबंधित जानकरी को किसी के साथ साझा ना करे। और किसी भी प्रकार से साइबर धोखाधड़ी के लिए हैल्प लाईन नम्बर 1930 पर जानकारी दे जो 24 घन्टे कार्य करती है।
इस अवसर पर उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताते हुए जानकारी दी कि लोग इसका किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं साथ ही विभिन्न विषयों पर तैयार सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक का भी वितरण किया गया ।