बागेश्वर……… फर्जी नियुक्ति के आरोप में युवा कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को सात साल की सजा

बागेश्वर। यहां कोर्ट ने फर्जीवाड़े के मामले में युवा कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को सात साल की सजा सुनाई है आरोप है कि युवा कल्याण अधिकारी ने फर्जी तरीके से युवा कल्याण विभाग में पीआरडी जवानों की नियुक्ति कर लाखों रुपए की हेराफेरी की।

अभियोजक पक्ष कि और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहन राम का कहना है, कि वर्ष 2012 -13 में बागेश्वर जिले के युवा कल्याण अधिकारी पद पर तैनात जीवन लाल और वरिष्ठ सहायक चित्रा पांडे पर विभाग में नौ पीआरडी जवानों को फर्जी तरीके से दो लाख पैतालीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये का भुगतान करने किया गया था

मामले में पूर्व पीआरडी जिला अध्यक्ष स्वर्गीय मनोज कुमार द्वारा विभाग में फर्जी तरीके से नियुक्त  पीआरडी जवानों को  फर्जी भुगतान  की जांच की मांग की गई थी। जिसके वाद तत्कालिक जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा मामले जांच कृषि अधिकारी व अन्य अधिकारी द्वारा कि गयी, 18 सितम्बर 2018 द्वारा शाशन के आदेश के तहत वर्तमान युवा कल्याण अधिकारी बागेश्वर अर्जुन सिह द्वारा अपने विभाग के भष्ट्र अधिकारी व कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कि गयी थी,

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तत्कालीन युवा कल्याण अधिकारी जीवन लाल, और वरिष्ठ सहायक ने जिन नौ पीआरडी जवानों को फर्जी तरीके से भुगतान किया गया था, उनमें अनुज कुमार और अरूण पंत के खाते में आनलाईन भुगतान होने से मामला खुला, इन दोनो पीआरडी जवानों को भी मामले में आरोपी बनाया गया और इनके खिलाफ 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें जीवन लाल वर्तमान में सेवानिवृत्त हो गये है जबकि वरिष्ठ सहायक चित्रा पांडे  देहरादून में तैनात है

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