महाराष्ट्र में एक जून तक बढ़ी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, प्रवेश पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

मुंबई। एक बार फिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को एक जून तक बढ़ा दिया गया है। बुधवार को राज्य सरकार की कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी, जिसके बाद अब गुरुवार सुबह को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब राज्य में एक जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी।

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नए आदेश के मुताबिक, अगर अब कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहा है, तो उसे RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये हर किसी पर लागू होगा, यानी बस, ट्रेन, कैब, प्लेन से कोई आ रहा हो उसपर भी लागू होगा।

अगर कोई कार्गो व्हीकल दूसरे हिस्से से आ रहा है, तो फिर दो ही लोगों को एंट्री की इजाजत होगी, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर शामिल है।

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लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच दूध से जुड़े सभी काम, ट्रांसपोर्ट को इजाजत रहेगी। स्थानीय इलाकों में भी दूध और अन्य जरूरी सामान की बिक्री या होम डिलीवरी चालू रहेगी। अगर किसी जिले में स्थिति बिगड़ती है तो स्थानीय प्रशासन 48 घंटे पहले ही नोटिस देकर किसी तरह की सख्त पाबंदी को लागू कर सकता है।

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