ब्रेकिंग उत्तराखंड : रोडवेज के चालक —परिचालक भी हुए कोरोना वारियर्स घोषित मिलेगा यह लाभ

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों कोरोना काल शुरू होने के बाद ही उठी मांग को अब सरकार ने मान लिया है। रोडवेज के चालक और परिचालकों को सरकार ने कोरोना वारियर्स घोषित कर दिया है। अब ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद यदि किसी चालक या परिचालक की कोरोना से मौत होती है तो सरकार उसके परिजनों को दस लाख रूपये की राहत राशि देगी। इसके अलावा कोरेाना संक्रमण के दौरान उपचार का उसका समस्त खर्चा भी सरकार उठाएगी। इस संबंध में परिवहन निगम के प्रबंधक आशीष चौहान ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
आज जारी आदेश में कहा गया है कि कि बीते 9 अप्रैल को जारी किए गए आदेशनुसार कोविड-19 के राहत कार्यों में कार्यरत सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ कोरोना वॉरियर्स यदि संक्रमित होते हैं, तो उनके उनके उपचार का व्यय सरकार वहन करेंगी. उनके जीवन की क्षति होने पर उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे दस लाख रुपये राहत सम्मान निधि के रूप में स्वीकृत जिए जाएंगे। ऐसे में अब परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित कर दिया गया है, इसलिए कोविड-19 की ड्यूटी में लगे हुए इन कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अनुरोध पत्र एवं संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित मण्डलीय कार्यालय के माध्यम से अनुरोध के साथ यह प्रमाणित करते हुए संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित करना होगा। कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक को निगम स्तर से यदि कोई प्राथमिक आर्थिक सहायता के रूप में यदि कोई धनराशि दी गई हो, तो उससे भी निगम मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

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आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के बचाव कार्यों में तैनात कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान जान-माल की क्षति होने पर उनके आश्रित को 10 लाख रुपये बतौर सम्मान निधि दी जाएगी।

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