सोलन ब्रेकिंग : नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना, वर्ष 2020 में नालागढ़ थाने में दर्ज हुआ था मामला

सोलन। नालागढ़ के जगातखाना में वर्ष 2020 में लगभग साढ़े सात साल की बच्ची से रेप और फिर उसे जान से मारने धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश -पोक्सो कोर्ट गुरमीत कौर ने बीस साल के सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को धमकियां देने के आरोप में भी सात साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी पीएस नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता की मौत के बाद पीड़िता की मां ओडिशा के भुवनेश्वर जनपद के ल्यूनी गांव निवासी रिंटू के साथ लिव इन में रहने लगी थी। पीड़िता अपनी नानी के पास रोहड़ूू में रहकर पढाई कर रही थी। वर्ष 2020 के अगस्त माह में पीड़िता अपनी मां के पास कुछ गुजारने के लिए नालागढ़ के जगातखाना में आई, जहां उसकी मां के साथ लिव इन में रहने वाले रिंटू ने 17 अगस्त को उसके साथ दुष्कर्म किया और यह बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकियां भी दीं।

बाद में पीड़िता की मां की शिकायत पर नालागढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र महज सात वर्ष और सात महीने थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता के पक्ष की ओर से 16 गवाह पेश किये गए।

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तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने रिंटू को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे बीस साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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पीड़िता को धमकी देने के आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने उसे सात साल के सश्रम कारावास की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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