सैफ अली सिद्दीकी पर दुष्कर्म का आरोप निकला झूठा, बा-इज्जत बरी

हल्द्वानी। बनभूलपुरा थाने में 3 साल पहले दर्ज हुए नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है 9 अप्रैल को स्पेशल जज पॉक्सो की कोर्ट ने सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बरी करने का आदेश सुनाया।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी ब्रेकिंग : पकड़ा गया यू ट्यूबर सौरव जोशी से फिरौती मांगने वाला 19 वर्षीय युवक

बनभूलपुरा गफूर बस्ती निवासी सैफ अली सिद्दीकी की ओर से पैरवी कर रहे, अधिवक्ता डीके सिंह ने बताया कि 26 मई 2021 में नाबालिग किशोरी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। डीएनए रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई गर्भनिरोधक दवाई खिलाने का आरोप भी झूठा निकला सबूतों और बयानों के आधार पर स्पेशल जज पोक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने आरोपी सैफ अली सिद्दीकी को दोष मुक्त कर बा-इज्जत बरी कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *