ब्रेकिंग : एक बार फिर भारत के चंगुल से छूटा चोकसी, डोमिनिका से खाली हाथ लौटे भारतीय अधिकारी

नई दिल्ली। डोमिनिका के हाईकोर्ट की ओर से भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी के मामले में सुनवाई स्थगित करने के बाद, सीबीआई, ईडी और विदेश मंत्रालय की आठ सदस्यीय टीम अब बिना मेहुल को लिए ही वापस भारत के लिए रवाना हो गई है। भगोड़े हीरा कोरोबारी और पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी के फिलहाल भारत आने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए उसे भारत वापस लाने के लिए गई टीम को अब खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

मामले में अगली सुनवाई 14 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार, डोमिनिका से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और सीआरपीएफ के दो कमांडो की आठ सदस्यीय टीम के साथ निजी कतर जेट गुरुवार को रवाना हुआ।

भारतीय अधिकारियों की टीम शनिवार को चोकसी मामले से संबंधित दस्तावेजों के एक सेट के साथ डोमिनिका पहुंची थी। डोमिनिकन हाईकोर्ट के न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन ने गुरुवार को चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण सुनवाई स्थगित कर दी, जो 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। कैरिबियाई द्वीप में स्थित एक समाचार आउटलेट, एंटीगुआ न्यूज रूम के अनुसार, चोकसी और डोमिनिकन सरकार के वकीलों को डोमिनिका से उनके निष्कासन को रोकने के लिए दायर निषेधाज्ञा के संबंध में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर सहमत होने की अनुमति देने के लिए इसे स्थगित किया गया है।

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इसने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से मामले पर चर्चा करने और न्यायाधीश को सूचित करने के लिए मिलने की उम्मीद है, जो एक नई अदालत की तारीख तय करेंगे। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई थी। उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था। चोकसी और उनके वकीलों ने दावा किया है कि उन्हें जबरन एक जहाज पर चढ़ा दिया गया और उनका अपहरण कर लिया गया।

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2 जून को चोकसी ने अदालत की उपस्थिति में अवैध प्रवेश के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और फिर उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया। वह व्हीलचेयर पर नीली टी-शर्ट और काली पतलून में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार, मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सरकारी अभियोजक ने दलील पेश की कि वह भारत में 11 अपराधों और एंटीगुआ में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है और इसलिए एक उड़ान जोखिम हो सकता है। सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से कुछ दिन पहले 62 वर्षीय हीरा कारोबारी ने जनवरी 2018 में भारत छोड़ दिया था। 27 मई को चोकसी की पहली तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, जिसमें उसकी बाहों पर चोट के निशान और सूजी हुई आंख दिखाई दे रही थी।

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