जबरन धर्म परिवर्तन मामले के आरोपी को मिली जमानत

अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले के आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया।
बता दें कि दिनांक 4.10.2023 को धारा 506 आई पी सी , 3/5 जबरन धर्म परिवर्तन मामले में जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत सुनवाई हुई।

इस दौरान शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया। साथ ही आरोपी के अधिवक्ता द्वारा प्रबल पैरवी कर करते हुए प्रबल तथ्य और तर्क दिए गए।
इसके बाद प्रबल, तर्कों और तथ्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को जमानत पर यह करने का आदेश दिया गया।

अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश चंद्र, प्रेम राम आर्य, इंतखाव आलम कुरेशी, अनूप कुमार आर्य, द्वारा प्रबल पैरवी की गई।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखण्‍ड ब्रेकिंग : राज्य को मिले 246 नये एमबीबीएस चिकित्सक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *