डोमिनिका में चोकसी की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी में फरार आरोपी हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की गुरुवार को डोमिनिका में जमानत याचिका खारिज हो गयी। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है। चोकसी अवैध रूप से कैबिरियाई देश में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने बुधवार को चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। चोकसी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अवैध रूप से डोमिनिका में प्रवेश करने का दोषी नहीं है। उसने कहा है कि उसका अपहरण कर लिया गया था और पड़ोसी देश एंटीगुआ और बारबुडा से डोमिनिका लाया गया था।

डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीठासीन मजिस्ट्रेट कैंडिया कैरेट-जॉर्ज ने अपने आदेश में अभियोजक का पक्ष लिया और कहा कि मामले की ‘गंभीरता’ को देखते हुए, वह आश्वस्त नहीं है कि चोकसी अपने मुकदमे में भाग लेने के लिए डोमिनिका में रहेगा।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोसेउ मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी (चोकसी) जमानत याचिका खारिज हो गयी तथा मामले को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि चोकसी पर साढ़े 13 हजार करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का आरोप है।

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