बागेश्वर… #आर्डर_आर्डर : अदालत ने चरस तस्कर को सुनाई दस साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी लगा
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने चरस तस्करी के एक मामले में दोषसिद्ध युवक को 10 साल के कारवास और एक लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय के अनुसार 30 दिसंबर 2019 को कोतवाली पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरे — धांगड़ बाईपास पर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी लगभग 4:30 बजे शाम एक व्यक्ति कपकोट की ओर से पैदल अपने कंधे पर एक काले रंग का बैग लटकाए हुए उधर आया।
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पुलिस पार्टी को देख कर वह सकपका गया, संदेह होने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसके पास चरस है। इसके बाद राजपत्रित अधिकारी को बुलाकर पुलिस की टीम ने उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से 2 किलो 225 ग्राम चरस बरामद हुआ। पुलिस ने कार्यवाही के बाद मामले को न्यायालय भेजा।
विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई और अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 12 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जबकि आरोपी ने अपने बचाव में 2 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत कराए।
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मामले में विशेष सत्र न्यायालय बागेश्वर ने गवाहों के बयान व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कपकोट के कीमू गांव निवासी लक्षम सिंह को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की।