सहूलियत…#देहरादून : प्रदेश में जमीनों के भू उपयोग परिवर्तन की दरें कम की, शासनादेश जारी

देहरादून। प्रदेश सरकार ने जमीनों के भू-उपयोग के परिवर्तन की दरें कम कर दी गई हैं। इससे जमीनों पर आवास, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने की राह आसान हो गई है।

सचिव शैलेश बगोली ने संशोधित दरों का शासनादेश जारी कर दिया है। अब कृषि एवं हरित क्षेत्र की जमीन का मनोरंजन एवं पर्यटन के लिए लैंडयूज बदलने पर सर्किल रेट का 30 के बजाए 10 प्रतिशत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक में 25 के बजाए 15 प्रतिशत, आवासीय में बदलने पर 50 के बजाय 15 प्रतिशत, औद्योगिक में परिवर्तन के लिए 50 के बजाय 15 प्रतिशत और व्यावसायिक लैंडयूज परिवर्तन के लिए 150 के बजाय 15 प्रतिशत लैंडयूज शुल्क लिया जाएगा।

परिवहन एवं संचार की भूमि का मनोरंजन एवं पर्यटन में लैंडयूज बदलने पर 20 के बजाय10 प्रतिशत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक में 40 के बजाय 15 प्रतिशत, आवासीय में 60 के बजाय 15 प्रतिशत, औद्योगिक में 50 के बजाय 15 प्रतिशत, व्यावसायिक में 100 के बजाय 15 प्रतिशत शुल्क देना होगा।

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सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक जमीनों का आवासीय में लैंडयूज परिवर्तन पर 20 के बजाय 15 प्रतिशत, औद्योगिक में परिवर्तन पर 50 के बजाय 15 प्रतिशत, व्यावसायिक में 100 के बजाय 15 प्रतिशत शुल्क देना होगा।

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