काम की खबर : आपके पास है एटीएम या फिर आप करते हैं लॉकर का इस्तेताल तो यह खबर आपके लिए ही है

नई दिल्ली। अगर आप बैंकों की एटीएम सेवाएं ले रहे हें या फिर बैंक में आपके लॉकर हें तो आपको यह खबर ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए क्यों कि बैंकों के नियमों में आज से होने वाले बदलाव आपके बैंक खाते को प्रभावित कर सकते हैं।
आज से फ्री लिमिट पार करने पर एटीएम से हर ट्रांजेक्शन पर 20 की बजाए 21 रुपए देने होंगे। वहीं बैंक से 4 ट्रांजैक्शन के बाद 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन पर लगेगा। इसके अलावा EPF खाते से पैसा निकालने के लिए UAN को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
आज से बैंक ग्राहकों को लॉकर में रखे सामान के इंश्योरेंस के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
नए बैंक लॉकर कानूनों के अनुसार, भूकंप, बाढ़, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप लॉकर में किसी भी नुकसान या सामान के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऐसी त्रासदियों से खुद को बचाने के लिए उचित सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।
मासिक GST रिटर्न नहीं भरनेवाले व्यापारी को आज से GSTR-1 सेल्स रिटर्न भी नहीं भरने दिया जाएगा। जूते चप्पल पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
एक जनवरी से स्विगी और जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी सेवाएं अब रेस्टोरेंट्स की ओर से फूड ऑर्डर पर 5 फीसदी जीएसटी वसूलना शुरू कर देंगी।
आज से लागू होने वाला एक और जीएसटी नियम यह है कि अब आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाने वाली ऑटो रिक्शा बुकिंग पर जीएसटी लगेगा।
सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। 31 दिसंबर के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को एक बार नहीं, बल्कि दो बार संशोधित समय सीमा को याद करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीबीबी) ने भौतिक शाखाओं में नकद निकासी और जमा पर शुल्क में संशोधन किया है। चार नकद निकासी लेनदेन के बाद बैंक ग्राहकों को अब “मूल्य का 0.50% न्यूनतम 25 रुपये प्रति लेनदेन के अधीन” का भुगतान करना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट के ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

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