कुमाऊं ब्रेकिंग : तालाब में मिट्टी भरान पर पूर्व विधायक सिंघल और उनके भाई पर जुर्माने की संस्तुति
काशीपुर। अवैध खनन से तालाब का भरान कराने के मामले में संयुक्त जांच समिति ने पूर्व विधायक और उनके भाई पर 14 लाख 93 हजार से अधिक रुपये के जुर्माने की संस्तुति की है। गांव राजापुर निवासी फईम अहमद ने माह अप्रैल में डीएम, एसडीएम को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि मुरादाबाद के एचआईजीए आशियाना फेस वन निवासी पुष्पेंद्र चौधरी को सात जनवरी को सबलपुर एतमाली गांव का बालू खनन करने का पट्टा हुआ है।
पट्टा ठाकुरद्वारा के लिए मान्य था, लेकिन उसने गैर कानूनी तरीके से जसपुर के एक तालाब में मिट्टी का भरान कराया। विधायक आदेश चौहान ने भी देहरादून में सचिव खनन वीके संत से भी अवैध खनन की शिकायत की थी। शिकायत होने पर डीएम उधमसिंहनगर ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर रिपोर्ट देने को कहा था।
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जांच समिति ने डीएम को भेजी रिपोर्ट में कहा कि अमृतपुर पट्टी में स्थित खसरा नंबर 257, 254, 259, 260 में तालाब पूर्व विधायक डॉ.शैलेंद्र मोहन सिंघल, पुष्पेंद्र मोहन सिंघल और नरेश कुमारी सिंघल के नाम दर्ज हैं। तालाब में मिट्टी का भरान किया गया। तालाब के लिए 14934.75 टन मिट्टी अवैध रूप से लाई गई। जांच समिति ने इस मिट्टी पर रायल्टी का दो गुना 14,93,475 रुपये की धनराशि आरोपित करने की संस्तुति की है। जांच रिपोर्ट में कानूनगो, खनिज मोहर्रिर, खान निरीक्षक, तहसीलदार जसपुर, उपनिदेशक भूतत्व, एसडीएम जसपुर के हस्ताक्षर है।
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शुक्रवार को अपने कार्यालय में विधायक आदेश चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा के कद्दावर नेता ने अवैध रूप से तालाब में मिट्टी का भरान कराया है। प्रशासनिक अफसरों से अवैध खनन की शिकायत की तो उन्होंने इसे वैध खनन बताया था। उन्होंने कहा कि खनन वैध था तो अब पेनल्टी क्यों डाली गई। बताया कि प्रशासनिक अफसरों की भूमिका संदिग्ध होने पर उन्होंने इसकी शिकायत सचिव खनन से दिसंबर और फरवरी माह में की थी। उसके बाद इस पर कार्रवाही हुई। वहीं, भाकियू युवा ब्लाक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक पर 14,93,475 की पेनाल्टी डाली गई। कहा कि तालाब के जितने क्षेत्रफल में भराव हुआ है, उस हिसाब से पेनाल्टी कम है।
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पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि रवन्नों के जरिए यूपी से माल आया है। यूपी से दूसरे राज्य को मिट्टी ले जाने पर कुछ दिन पहले कोई शासनादेश जारी हुआ था। उसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। शासनादेश के अनुसार जो भी शुल्क बनता है वह उसे जमा करा देंगे। उन्होंने अपने तालाब में नियमानुसार मिट्टी का भरान कराया है। उन्होंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है।