बिलासपुर ब्रेकिंग : शिमला-मटौर फोरलेन प्रभावित एवं विस्थापित संघर्ष समिति ने निकाली रोष रैली
सुमन डोगरा, बिलासपुर। शिमला-मटौर फोरलेन प्रभावित एवं विस्थापित संघर्ष समिति उग्र हो गई है। समिति ने मांगों को लेकर शनिवार को बिलासपुर शहर में रोष रैली निकाली और उपायुक्त बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा और मांगों को पूरा करने का आग्रह किया।
समिति ने लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। उपायुक्त ने बचत भवन में सभी लोगों के साथ बैठक की और उनकी मांगों को सुना। उपायुक्त ने कहा कि जो भी लोगों की मांगें हैं, उसमें प्रशासन की ओर से सहयोग किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण पूरे नियमों के साथ हो रहा है। लोगों ने परियोजना के दौरान स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग उठाई। उपायुक्त ने कहा कि उन्होंने निर्माण करने वाली कंपनी को पहले ही इस बारे में कहा गया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन रोजगार भी योग्यता के आधार पर मिलेगा। जो भी कार्य वहां पर होंगे, उसके लिए वह लोग योग्य होने चाहिए।
समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि सर्कल रेट में 2016 की रजिस्ट्री को मान्यता दी जाए। अप्रूव्ड रोड़ अलाइनमेंट प्लान को उपलब्ध करवाया जाए । असल भूमी अधिग्रहण प्लान फुल स्केप जिसमें मुसाबी के करूकान दर्ज हो, पैमाना लगता हो जिसे इंतकालों के साथ संलग्न नक्शों पर सुपर इंपोज हो सके उपलब्ध करवाया जाए ताकि डेविएशन का पता चल सके। राईट आफ वे, ले आउट प्लान ताकि सड़क निर्माण में आए स्ट्रक्चरों / निर्माणों का पता चल सके। सड़क निर्माण में अधिग्रहित की गई भूमी का मौका पर तैयार किए ततिमाजात मय फील्ड बुक की पूरे गांव का रंगीन नक्शा उपलब्ध करवाया जाए।
सड़क के दोनों ओर बुर्जियां व आर डी नंबर उपलब्ध करवाए जाएं जैसे रेल भूमी अधिग्रहण में सुचारू रूप से लगाई जा रही है ताकि कोई विवाद उत्पन्न न हो। केंद्र सरकार के नाम भूमी का इंतकाल करने से पहले हितबद्ध लोगों की सूचना पहचान उनके हस्ताक्षर तथा आपत्तियों को एक्ट 1954 की धारा (3) ( 7) की अनुपालना की जाए। फलदार गैर फलदार फूलदार पेड़ों की पुन: गणना व मूल्यांकन किया जाए। स्ट्क्चर व निर्माणों का मूल्यांकन मकान मालिक को इत्तलाह कर उनके समक्ष किया जाए। भूमी की निशानदेही करने के उपरांत मकानों को बनाने का उचित समय दिया जाए।
भूमि अधिग्रहण में किसी एक हिस्सेदार के कब्जे वाली भूमी सड़क निर्माण में मकान सहित अधिग्रहित हो गई व भूमी के सभी हिस्सेदारों को बराबर मुआवजा आबंटन हो गया लेकिन अब उस उपरोक्त हिस्सेदार को मकान बनाने तक भूमी नहीं दी जा रही है ऐसे में उक्त हिस्सेदार को शेष हिस्सेदारों से मौका पर उसके हिस्से के अनुसार मकान बनाने के लिए भूमी व कब्जा दिलाया जाए व तकसीम करवाई जाए। किराए पर रोजगार चला रहे लोगों को उचित मुआवजा आबंटन किया जाए जैसा दधोल से लदरौर रोड़ में दिया गया है।
सरकारी भूमी में मौजूद स्ट्रक्चरों व निर्माणों का एनएचएआई द्वारा दिनांक 10-04-2017 को जारी सर्कुलर के अनुसार मुआवजा आबंटन किया जाए जैसा कि कीरतपुर नेरचौक में किया गया है। हाउस लैस व लैंड लैस को मकान बनाने के लिए उचित भूमी की व्यवस्था की जाए। पुनर्वास पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाए। उपरोक्त जनसुनवाई आज तक क्यों नहीं हुई उस पर कार्यवाही की जाए।