हल्द्वानी ब्रेकिंग : आर्थिक अपराधी अरविंद पंत, संतोष पंत और आनंद मेहरा पर लगी गैंगस्टर

हल्द्वानी। नैनीताल की जिलाधिकारी ने पुलिस के आलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर फर्जी कंपनियां खोल कर लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले अरविंद पंत, संतोष पंत व आनंद सिंह मेहरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस गिरोह का सरगना अरविंद पंत है।

दरअसल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हल्द्वानी में एक सुसंगठित गिरोह काम कर रहा था। जिसका सरगना बिठौरिया की सोल्जर्स कालोनी में रहने वाला अरविंद पंत बताया गया है।

इसके अलावा इस गिरोह में गायत्री नगर में रहने वाला संतोष पंत व जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा में रहने वाला आनंद सिंह मेहरा इस गिरोह के सदस्य बताए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये विभिन्न फर्जी कम्पनियां खोलकर आम जनता से धोखाधड़ी से उसमे इन्वेस्टमैन्ट का लालच देकर लोगों की आरडी, एफडी व बचत खाते खुलवाकर उनमें उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई को जमा कराकर उस धनराशि को धोखाधड़ी से हड़पकर आम जनता के साथ ठगी कर करना है ।

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एसएसपी पीएन मीणा की संस्तुति पर जिलाधिकारी वंदना ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों के खिलाफ आर्थिक अपराध के कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

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क्या होता है गैंगस्टर एक्ट
भारत में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और लागू किया था। गैंगस्टर अधिनियम 1986 के मुताबिक, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अनुचित लाभ अर्जित करता है, या इस मकसद से एक्ट में उल्लिखित अपराध करता है तो वह गैंगस्टर कहा जाता है। चाहे वह किसी भी तरह का अपराध हो।

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