कोविड कर्फ्यू अपडेट : फल, सब्जी, डेयरी, मांस- मच्छी की दुकानें प्रतिदिन 8 से 12 बजे तक खुलेंगी, पढ़िए पूरी अधिसूचना एक नजर में
देहरादून। सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाते हुए कुछ राहतें भी दी हैं। सरकार ने अब तक हर रोज सुबह 8 से 11 बजे तक खुल रही मांस—मच्छी, फल, सब्जी, डेयरी आदि अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया है। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू आठ जून से 15 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि इस बार सरकार ने कर्फ्यू में लोगों को कुछ राहतें भी दी है। कर्फ्यू के अन्य दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा है।
कोविड-19 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को आसान बनाने के लिए राज्य के समस्त राशन डिपो 8 से 15 जून तक 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुले रहेंगे। राशन किराने के सामान की दुकान है 9 और 14 जून को 8:00 से 1:00 बजे तक खुलेंगी। स्टेशनरी व किताबों की दुकान 9 जून और 14 जून को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुलेंगी। खाद्य पैकेजिंग की दुकान, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी की दुकानें, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकानें और ड्राई क्लीनर्स की दुकानें 11 जून शुक्रवार को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुलेंगी। फोटो कॉपी की दुकानें और टिंबर मर्चेंट की दुकानें 9 जून बुधवार को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुलेंगी। मदिरा की दुकान है 9 जून बुधवार, 11 जून शुक्रवार और 14 जून सोमवार को 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी। बाहर से आने वाले सभी माल वाहनों को राज्य और अंतर राज्य आवागमन के लिए सामग्री की परिवहन की अनुमति रहेगी।
शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार जिम खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश करना होगा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैतृक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत वह प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित विलेज कोरेंट इन फैसिलिटी में 7 दिन आइसोलेशन में रहना होगा प्रदेश भर में कोविड-19 फ्यू में नगर निकाय समस्त बाजारों व आवासीय क्षेत्रों में सैनेटाइजेशन करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जिलाधिकारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने स्तर पर दुकानों को खोलने की सीमा निर्धारित कर सकते हैं।