नैनीताल… बार कांसिल के भवन के लिए जमीन खरीदने में गड़बड़ी का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, नोटिस जारी
नैनीताल। उत्तराखंड बार काउंसिल भवन के लिए गौलापार हल्द्वानी में भूमि की रजिस्ट्री का मामला विवादों में घिर गया है। उत्तराखंड बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी ने भूमि की रजिस्ट्री में अधिवक्ता कल्याण का बजट लगाने का आरोप लगाते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया है।
भंडारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तराखंड बार काउंसिल से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में वर्तमान में बार काउंसिल सदस्य अर्जुन सिंह भंडारी की याचिका पर सुनवाई हुई। उनका कहना था कि इस मामले में बार काउंसिल सदस्य व पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था।
कमेटी अध्यक्ष से भूमि की रजिस्ट्री मामले में सहमति नहीं ली गई। बार काउंसिल को 59 लाख 72 हजार धनराशि अधिवक्ता कल्याण के लिए दी गई थी, जिसे नियम विरुद्ध तरीके से रजिस्ट्री में लगा दिया गया। उल्लेखनीय है बुधवार को बार काउंसिल की ओर से गौलापार में नए बार काउंसिल भवन के लिए एक करोड़ 60 लाख में भूमि की रजिस्ट्री की गई थी।