ऐतिहासिक फैसला, 104 साल के हत्या के दोषी को मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 104 वर्षीय हत्या के दोषी रसिक चंद्र मंडल को अंतरिम जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंडल की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
मंडल को 1988 में हुई एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्होंने समय से पहले रिहाई की याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंडल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि मंडल की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं।
अदालत ने मंडल की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।