शिमला ब्रेकिंग : कर्मचारियों को 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह के एरियर के भुगतान की अधिसूचना वापस

शिमला। हिमाचल प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को जारी संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान के तरीके पर सवाल उठने के बाद सरकार ने अपनी अधिसूचना को वापस ले लिया है।

कर्मचारियों का कहना था कि जारी की गई अधिसूचना प्रथम दृष्टि से अविश्वसनीय एवं अव्यवहारिक लगती है। भुगतान का जो फार्मूला तय किया है इस पर विश्वास न करने की मुख्य वजह है संपूर्ण बकाया अदा करने की समयावधि। यदि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि को तीन फीसदी वार्षिक दर से दिया गया तो पूरी अदायगी में 33 वर्ष लग जाएंगे।

उनका कहना है कि प्रति 10 वर्ष बाद वेतन संशोधित होता है इसी प्रकार जो महंगाई भत्ता चार फीसदी की दर से एक अप्रैल 2024 से देना निर्धारित किया और बकाया राशि जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक का भुगतान 0.25 फीसदी प्रतिमाह देना किस प्रकार न्यायोचित हो सकता है।

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सभी ओर से अधिसूचना का विरोध होते देख सरकार को इस मामले में बैक फुट पर आना पड़ा। शाम के समय शासन में संयुक्त वित्त सचिव की ओर से जारी नए आदेश में इस अधिूसचना को वापस लेने की जानकारी दी गई है।

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