नैनीताल ब्रेकिंग : अब दो महीने और जेल के बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगे पूर्व सांसद डीपी यादव

नैनीताल। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद डीपी यादव अब और दो महीने जेल से बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। मेडिकल चेकअप के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने उन्हें दो महीने के लिए शार्टटर्म जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए थे जिसकी अवधि 20 जून को समाप्त हो गई थी इस मामले में उनकी अर्जी पर आज सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी जमानत दो महीने के लिए और बढ़ा दी।

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सोमवार को पूर्व सांसद की ओर से शॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जिस पर कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को दो माह बढ़ा दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
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दरअसल 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद जिले के विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

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