शराब पीकर टैक्सी वाहन चला रहे चालक पुलिस ने किया गिरफ्तारी, टैक्सी सीज, डीएल निरस्त
अल्मोड़ा । रामचंद्र राजगुरु, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों, निरीक्षक/उ0नि0 यातायात व इंटर सेप्टर प्रभारी को जनपद में प्रभावी यातायात व्यवस्था एवं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एमवी एक्ट के मेजर हेड (शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, ओवरसवारी, बिना हेलमेट,ओवर स्पीड/रैश ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग व नाबालिग द्वारा वाहन चलाने आदि ) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते सम्बन्धित वाहन चालकों के डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक – 16.11.2023 को द्वाराहाट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन टैक्सी संख्या- यू0के0-07 टी0बी0- 2085 सूमो के चालक गणेश चन्द्र निवासी ज्वाला गिरी कल्याण, पो0 कुनीगाड़, थाना गैरसैंण, जिला चमोली को शराब के नशे में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर वाहन टैक्सी को सीज करते हुए चालक के डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।