नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार,
अभियुक्त को बिना सत्यापन किराये पर रखने वाले मकान मालिक का किया 10,000 रुपए का कोर्ट चालान
अल्मोडा। लमगड़ा जिला अल्मोड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली अल्मोड़ा में दिनांक 11.09.2023 को तहरीर दी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पोती जो अल्मोड़ा कम्प्यूटर कोर्स के लिए आयी थी,धारानौला मल्ला ओढ़खोला के पास एक लड़के ने उसका हाथ खींचकर अपने साथ ले गया जिसके साथ उसके द्वारा गलत नियत से छेड़खानी की गई, तहरीर के आधार पर कोतवाली अल्मोड़ा में तत्काल अभियुक्त नफीस के विरुद्ध धारा 354/506 भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।
रामचन्द्र राजगुरु,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा* द्वारा मामले की गंभीरता के दृष्टिगत सीओ अल्मोड़ा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त की तलाश हेतु छानबीन शुरु की गई।
पुलिस टीम द्वारा ठोस सुरागरसी- पतारसी करते हुए उपरोक्त अभियोग के अभियुक्त नफीस उम्र 30 वर्ष पुत्र रहीस निवासी- इंदिरा नगर वार्ड नंबर 22 बड़ी मस्जिद के पास हल्द्वानी नैनीताल हाल निवासी धारानौला अल्मोड़ा को एफ0आई0आर0 पंजीकृत होने के मात्र 01 घंटे के भीतर मारुति वर्कशाँप धारानौला के पास से गिरफ्तार कर पंजीकृत अभियोग में आवश्यक कार्यवाही की गई ।
साथ ही अभियुक्त को बिना सत्यापन किराये पर रखने वाले मकान मालिक के विरुद्ध 10,000 रुपए की कोर्ट चालानी कार्यवाही की गई।