कुल्लू न्यूज: आखाड़ा बाजार में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, मस्जिद के खिलाफ नाटी डाल किया विरोध प्रदर्शन, शहर में धारा 163 लागू

कुल्लू। जिला मुख्यालय के अखाड़ा बाजार की राम गली में स्थित जामा मस्जिद के मामले को लेकर रामशिला में हिंदू संगठनों के सैकड़ों लोग रामशिला में एकत्र हुए। अपना विरोध जताने के लिए लोगों ने बड़े ही अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। मौके पहुंचे लोगों ने कुल्लवी नाटी डालकर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी पारंपरिक कुल्लवी परिधान और वाद्य यंत्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में नाटी करते हुए नजर आए। वहीं, खबर लिखे जाने तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी मस्जिद के पीछे की गई बैरिकेडिंग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, पुलिस की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. कई पुलिस जवानों की तैनाती के साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी मौके पर तैनात किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  सोलन न्यूज : गंज बाजार की रामलीला में अब से कुछ देर बाद सीता जन्म, स्वास्थ्यमंत्री ने दिए 31 हजार

अखाड़ा बाजार में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की ओर से जगह-जगह पर कड़ी नाकेबंदी की गई थी। प्रशासन ने यहां धारा 163 लगाई है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक हिंदू संगठनों के लोग भारी संख्या में रामशिला पहुंच रहे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि अखाड़ा बाजार में जो मस्जिद बनाई गई है वह पूरी तरह से अवैध है। इसी दावे के तहत हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इस मस्जिद पर कार्रवाई करने की मांग की है. हिंदू जागरण मंच का कहना है कि का मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया है. हिंदू संगठनों ने इसकी निशानदेही करवाने की मांग भी की थी।

यह भी पढ़ें 👉  जंगल में घास लाने गए 70 साल के बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया, हिम्मत दिखाते हुए शख्स ने दराट से बचाई अपनी जान

रविवार को प्रशासन ने साफ किया था कि मस्जिद अवैध नहीं है और यह जमीन पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम पर पंजीकृत है। आजादी के पहले के रिकॉर्ड और साल 1970 के सरकार के गजट में भी यह जगह दर्ज है। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में गिरदावरी से लेकर अन्य तमाम रिकॉर्ड में भी यह जगह दर्ज है और साल 1999 में यहां मस्जिद निर्माण के लिए टीसीपी से अनुमति मांगी गई थी. साल 2003 तक वैध था. इसमें ग्राऊंड के अलावा 3 मंजिला नक्शा शामिल था और वर्तमान में 980 स्क्वेयर मीटर में निर्माण हुआ है। ऐसे में 150 स्क्वेयर मीटर अतिरिक्त निर्माण है और इसके लिए मस्जिद प्रबंधन की ओर से टीसीपी को रेगुलर करने के लिए आवेदन किया गया है. ऐसे में मस्जिद को अवैध स्ट्रक्चर नहीं कहा जा सकता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *