ब्रेकिंग उत्तराखंड : दोनों मंडलों में आवाजाही और मैदान से पहाड़ पर जाने वालों के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, देखें पूरी एसओपी

देहरादून। कल देर सायं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल की पत्रकार वार्ता के बाद देर रात मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड कर्फ्यू को लेकर मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी। 18 मई यानी आज सुबह छह बजे से 25 मई सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। वहीं, शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। साथ ही शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
गढ़वाल से कुमाऊं मंडल में राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल, गढ़वाल के जिलों से कुमाऊं के जिलों में यात्रा के दौरान उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश की सीमा में राज्य के लोगों से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही थी। गढ़वाल से कुमाऊं के जिलों में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की साइट पर पंजीकरण करना होगा।
अस्पतालों में भर्ती अपने रोगी की देखरेख करने वालों को भी राहत दी गई है। तीमारदारों को आने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी, जो कोविड कर्फ्यू के पास के तौर पर मान्य होगी। 
परिजन की मृत्यु या चिकित्सीय आपात स्थिति में राज्य सरकार की ओर से संबंधित लोगों को अनिवार्य रूप से सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति को स्मार्ट सिटी के ई पास वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सत्यापन के बाद जिला प्रशासन आवाजाही के लिए अनुमति देगा और ई पास जारी करेगा। अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
हरिद्वार में अस्थि विसर्जन में अधिकतम चार लोग ही शामिल हो सकेंगे। निजी व सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत की क्षमता के हिसाब से ही सवारियां बैठेंगी। बाहरी राज्यों से अस्थि विसर्जन के लिए आने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
बैंकों में 10 बजे से दो बजे दिन तक काम हो सकेगा। इस अवधि में बैंक शाखाओं के एटीएम खुलेंगे। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी सुबह सात बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह परचून की दुकानें 21 मई को खुलेंगी। लेकिन परचून की दुकानों के खुलने का समय सुबह सात से 10 बजे तक कर दिया गया है, पहले दुकानें से सुबह 7 से 12 बजे तक खोली जा रही थीं।
राज्य से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ में जाने वाले लोगों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट का प्रावधान इससे पूर्व की एसओपी में भी था। इसकी वजह से पहाड़ के जिलों में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था।
कल पत्रकार वार्ता के बाद जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि अंत्येटि में शामिल होने वालों को भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी लेकिन एसओपी में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए हम कल शाम की अपनी खबर को वापस लेते हैं।

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