हिमाचल न्यूज: बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर चलेगा नियमों का डंडा, अधिसूचना जारी

शिमला। देश के अन्य राज्य में पंजीकृत वाहनों के हिमाचल में प्रवेश करने पर सरकार सख्त हो गई है। इसके लिए अब सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 17(4) के प्रावधानों आंशिक संशोधन किया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

इसके मुताबिक बाहरी राज्य में पंजीकृत वाहन बिना टैक्स चुकाए हिमाचल प्रवेश करता है या ऐसा वाहन जो परमिट के विपरीत अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इस तरह की लापरवाही को लेकर सरकार ने सख्ती बरतते हुए जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों से तुरंत प्रभाव से वसूली शुरू की जाएगी।

बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाहन अगर हिमाचल में देय टैक्स का भुगतान किए बिना या परमिट में निर्धारित शर्तों के अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं, तो वाहन मालिक को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। पहली बार में हल्के वाहन को नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये और अन्य मोटर वाहनों के मामले में 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी अगर वही वाहन मालिक फिर से लापरवाही बरतता हुआ पाया जाता है तो हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 17(4) के प्रावधानों के तहत दूसरे अपराध के लिए हल्के मोटर वाहनों पर 40 हजार रुपये और अन्य मोटर वाहनों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  नालागढ़ ब्रेकिंग : छह और 10 साल की दो बहनों के साथ जंगल में हैवानियत, आरोपी फरार

ये आदेश प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। देश के बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में कॉमर्शियल वाहन हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में रोजाना प्रवेश करते हैं। इस दौरान परिवहन विभाग के सामने नियमों के उल्लंघन के बहुत से मामले भी सामने आए हैं, जिसमें वाहन मालिक राज्य का देय टैक्स चुकाए बिना प्रदेश की सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  सोलन ब्रेकिंग : मर्चेंट नेवी में दुबई में भेजने के नाम पर थमा दिया 96 घंटे का बीजा, दुबई पहुंचा युवक तो पता चला ठगी का

ऐसे में टैक्स का भुगतान न होने से राज्य सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार ने सख्ती बरतते हुए ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ नियमों का डंडा चलाना शुरू कर दिया है, जिसमें बिना टैक्स भुगतान के परमिट की शर्तों की अवहेलना पाए जाने पर पहले से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *