नैनीताल…ब्रेकिंग : हाई कोर्ट में अंकिता हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी एसआईटी, कोर्ट ने बुलडोजर से ध्वस्त कमरे से मिले सबूतों की लिस्ट मांगी मांगे

नैनीताल। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन एसआईटीआज अदालत में मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। अब अदालत ने एसआईटी को 11 नवंबर को उन सभी सबूतों की लिस्ट लाने का कहा है जो उन्होंने बुल्डोजर से होटल घ्वसस्त करने से पहपले और बाद में जुटाए थे। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की।
प्रकरण की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

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स्मण रहे कि पौड़ी गढ़वाल के आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस व एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रहे हैं। एसआईटी ने अभी तक रिसेप्शनिस्ट के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है।


नेगी ने याचिका में कहा है कि जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसी दिन शाम को अंकिता का कमरा तोड़ दिया। यही नहीं अंकिता का पोस्टमार्टम भी बिना किसी महिला डॉक्टर की टीम से कराया गया। जो सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के विरुद्ध है। नेगी ने कहा है कि जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, उस दिन छह बजे अभियुक्त पुलकित उसके कमरे में था, वह रो रही था।

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याचिका में यह भी कहा गया है कि रिसेप्शनिस्ट के साथ दुराचार हुआ है, जिसे पुलिस नही मान रही है। पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसलिए इस केस की जाँच सीबीआई से कराई जाए।

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