संभल विवादः सर्वे के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति, निचली अदालत के एक्शन पर रोक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुए विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी तरह के उत्पात और हिंसा के खिलाफ है।


संभल मस्जिद को लेकर आए निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कहा है कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करें। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला हाई कोर्ट में रहेगा तब तक निचली अदालत कोई एक्शन न ले।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जमा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगा।

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इस मामले को सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ सुना। इस दौरान शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के पर आपत्तियां जताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक मस्जिद सर्वे के संबंध में कोई भी आगे की कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश दिया है।

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ऐसा इसलिए क्योंकि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की गई है। शुक्रवार यानी 29 नवंबर को ही सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन वो नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, एडवोकेट कमीशन सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे।


वहीं, अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि अपील दायर होने के 3 दिन के अंदर सुनवाई करें। कोर्ट ने साफ कहा है कि वह शांति और सद्भाव चाहता है।

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