शिमला-मटौर-नौणी निर्माणाधीन फोरलेन में किराएदारों ने मांगा मुआवजा
सुमन डोगरा, बिलासपुर। शिमला-मटौर-नौणी चौक से नम्होल तक निर्माणाधीन फोरलेन में करीब 50 किराएदारों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं सरकारी भूमि पर मौजूद मकानों, दुकानों और खोखा धारियों ने भी एनएचएआई द्वारा 2017 में जारी सर्कुलर के आधार पर नियमानुसार मुआवजा मांगा है। शुक्रवार को मटौर-शिमला फोरलेन सड़क प्रभावित एवं विस्थापित संघर्ष समिति नौणी से नम्होल ने इसके बारे में नम्होल में बैठक की।
समिति के प्रधान बाबू राम सिसोदिया ने कहा कि इसके अलावा उपरोक्त परियोजना में लगे सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो को तुरंत प्रभाव से कार्यालय से हटाया जाए, जिनकी उम्र 65 साल हो चुकी है। सभी किरायेदारों ने राजस्व सचिव हिमाचल को पत्र लिखकर आग्रह किया कि हमारे सारे रोजगार जो हमने किराए की दुकान लेकर चलाए थे। हमारे परिवार की आजीविका थी वह उक्त परियोजना में अधिग्रहीत हो रही है।
एक्ट में सभी किरायेदारों को मुआवजा आबंटन का प्रावधान है, ताकि लोग अपना रोजगार अन्य जगह पर चला सकें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, भूमि अधिग्रहण में लगे रिटायर पटवारी कानूनगो किसी को भनक तक लगने नहीं दे रहे हैं। प्रभावितों ने उन सभी स्थानीय रिटायर्ड पटवारी, कानूनगो के प्रति कड़ा रोष जताया जो भूमि अधिग्रहण के कार्य करने में लगे हैं। वहीं, हर एक मूल जानकारी को छुपाकर आम लोगों के हकों को कुचलने का काम कर रहे हैं।
इसके अलावा गठित कमेटी के प्रधान व सचिव ने कहा कि उक्त परियोजना में 65 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हर एक उस पटवारी, कानूनगो को बाहर किया जाए, जिनकी आयु 65 साल पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किराए पर दुकान लेकर अपनी आजीविका कमा रहे किरायदारों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा आवंटन करें। इसके साथ सरकार उन सभी मकान मालिकों को भी मुआवजा आवंटन करें, जिनके मकान, दुकान, रेहड़ी फड़ी सरकारी भूमि पर मौजूद हैं। कहा कि एनएचएआई 2017 में जारी सर्कुलर के अनुसार मुआवजा आवंटन करें, जैसा कि किरतपुर-नेरचौक फोरलेन में 40 मकान मालिकों को 5 करोड़ का मुआवजा आवंटन किया है। नहीं तो सभी किरायेदार, खोखाधारक न्यायालय में जाने को विवश होंगे।