ब्रेकिंग सोलन : नगर निगम की मेयर व पूर्व मेयर की याचिका हाईकोर्ट ने की खरिज

सोलन। सोलन नगर निगम की मेयर व वार्ड नंबर 12 की पार्षद ऊषा शर्मा और पूर्व मेयर तथा वार्ड नंबर 8 की पार्षद पूनम ग्रोवर की ओर से अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ डाली गई उच्च न्यायालय में डाली गई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रामचंद्रन राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।

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इस मामले में दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने अपने तर्क उच्च न्यायालय के सामने रखे। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया। इसे आज सुनाया गया।

दरअसल हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के सचिव की ओर से ऊषा शर्मा व पूनम ग्रोवर को चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मतदान करने व उषा शर्मा के स्वयं ही चुनाव लड़ने के आरोपों पर दोनों को बर्खाश्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ ऊषा शर्मा और पूनम ग्रोवर हाईकोर्ट गई थी।

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हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद उन्हें नहीं लगता कि इस मामले में कोर्ट को कोई दखल देना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में सोलन के डीसी मनमोहन शर्मा की जांच रिपोर्ट को भी आधार बनाया।

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