उत्तराखंड ब्रेकिंग अपडेट : पांच मैदानी जिलों से पहाड़ जाने वाले निगेटिव रिपोर्ट रखें साथ, परचून के फुटकर विक्रेता होम डिलीवरी कर सकेंगे, पढ़ें आदेश की पठनीय प्रति…
देहरादून। उत्तराखंड में चौथे चरण के कोविड कर्फ्यू की अधिसूचना जारी हो गई है। चौथे चरण को कोविड कर्फ्यू 8 जून सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस कर्फ्यू में सरकार द्वारा कुछ चीजों में राहत दी गई है पिछले 3 सप्ताह से कोरोना कर्फ्यू लागू होने से राज्य में कोरोना संक्रमण को काबू करने में मदद मिली है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। प्रदेश में दिनांक 01 जून की प्रातः 06 बजे से 08 जून की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, डेयरी, दूध, व मास ) प्रातः 08 से 11 बजे तक खुलेंगी। राज्य के मैदानी जिलों, जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधमसिंह नगर और नैनीताल से पहाड़ के जिलों में जाने वाले लोगों को 72 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर या आरएटी निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर यात्रा करने की छूट होगी। शव यात्रा में मात्र बीस लोगों के ही शामिल होने की इजाजत होगी। सरकारी राशन डिपो हर रोज सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगे। जबकि परचून की दुकानों के फुटकर विक्रेताओं को होम डिलीवरी की इजाजत हेगी। इसी प्रकार होटल, ढाबों की रसोई तो खुलेगी लेकिन वहांबैठकर कोई खाना नहीं खा सकेगा। यहां से होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकती है।
राशन की दुकानें, किराने की दुकानें एवं जनरल स्टोर 01 जून एवं 05 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
स्टेशनरी एवं किताबों की दुकानें दिनांक 01 जून एवं 05 जून को प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
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