उत्तराखंड…कोरोना : सरकारी कार्यालयों की उपस्थिति में इन कर्मचारियों को मिली छूट
देहरादून। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से कर्मचारियों की उपस्थिति के नियमों में बदलाव किया गया हैं।
शासन में प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन के हस्ताक्षरों से जारी नए आदेश में यह निर्देश दियेगए हैं कि गर्भावती महिला कर्मचारियों और 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं घर से ही कार्य करेंगे।
इनको अब आवश्यक हालातों में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके अलावा शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।
साथ ही शासकीय हित की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय बुलाया जा सकता है, इसके अलावा जो कर्मचारी विधानसभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी पर लगाए गए हैं या फिर जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं की निर्वहन की ड्यूटी में तैनात हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं रहेगा।
देखें नया आदेश