आपके काम की खबर : आ गए चुनाव, नेता तो हैं तैयार क्या आपने बनवा लिया अपना वोटर आईडी कार्ड, नहीं बनवाया तो ऐसे बनवाएं घर बैठे

हल्द्वानी। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो इसके लिए अभी से तैयारी कर लें। आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तराखंड व आसपास के प्रदेशों में प्रदेशवासी अपने अपने प्रदेश की सरकारों को चुनेंगे। ऐसे में आपकी भागीदारी भी अपने प्रदेश के विकास व नीति निर्माण में सुनिश्चित हो इसके लिए सबसे पहले अपना वोटर आईडी कार्ड बनावाना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन बनवा सकते हैं। बस इसके लिए आपका 18 साल का होना जरूरी है।

नलाइन वोटर आईडी कार्ड बनाने का तरीका

वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए https://www.nvsp.in/ पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होने पर https://www.nvsp.in/ पर जाकर लॉग इन करना होगा।
इसके बाद नए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई या एनरोल या रजिस्टर करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फॉर्म 6 भरना होगा। इस फॉर्म के माध्यम से वे लोग भी नया वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, जो किसी कारणवश अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर आए हैं।
फॉर्म में आपको अपने राज्य, जिले, विधानसभा क्षेत्र, नाम, एक रिश्तेदार का नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां भरनी होंगी।
यहां एक जगह आपको परिवार के किसी व्यक्ति या पड़ोसी का ईपीआईसी नंबर भरना होगा। ईपीआईसी नंबर यानी इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड नंबर होता है, जो आईडी के फोटो के ऊपर मौजूद होता है। इसके बाद आपको अपना फोटो, उम्र और पते का प्रमाण अपलोड करना होगा।
इसके बाद एक घोषणापत्र आएगा, जिसे भरने के बाद सबमिट या भेजें पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद जो ईमेल आईडी आपने दी होगी उस पर मतदाता पहचान पत्र के लिंक के साथ एक ईमेल भेजा जाएगा।
इस प्रॉसेस के बाद आपका फॉर्म संबंधित बीएलओ के पास पहुंच जाएगा और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद वोटर आईडी आपके पते पर डिलीवर कर दी जाएगी।
इस फॉर्म भरकर जमा करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस आईडी नंबर आएगा। इसके जरिए कभी भी अपने आवेदन पत्र का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
स्टेटस जानने के लिए जब रेफरेंस आईडी नंबर शो होगा, तो साथ में ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन भी आएगा। आप फिर से https://www.nvsp.in पर जाकर ट्रैक स्टेटस के जरिए अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं।

ऑफलाइन ऐसे बनवाएं वोटर आईडी कार्ड

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड मौसम : हो जाएं तैयार! आने वाले दिनों में रास्ता रोकेगा कोहरा

अगर आपको वोटर कार्ड ऑफलाइन बनवाना है तो इसके लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ से फॉर्म 6 लेना होगा। यह वही फार्म है जो आन लाइन भरा जाता है।
इस फॉर्म को भरकर इसके साथ आधार और जन्मतिथि का एक प्रमाण पत्र देना होगा। जन्मतिथि के प्रमाण लिए आप 10th सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यह सर्टिफिकेट नहीं है तो एफिडेविट लगाना होगा।
फार्म के साथ आपकी दो फोटो भी लगेगी।
इन सबके अलावा आपको अपने घर में किसी के वोटर कार्ड की एक कॉपी लगानी होगी। अगर आपके घर में किसी का वोटर कार्ड नहीं है तो अपने पड़ोसी का भी दे सकते हैं।
इसके बाद की सारी प्रक्रिया बीएलओ पूरी करेंगे और आपका वोचर कार्ड जल्द ही आपके पते पर आपको मिल जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *