लालकुआं… #दावा : कांग्रेस की सरकार आने पर लालकुआं के लोगों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक सन 2000 के सर्किल रेट की दर से मिलेगा – दुर्गापाल
लालकुआं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वह लालकुआंवासियों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वर्ष 2000 के सर्किल रेट के हिसाब से दिलवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीपीएल, अंत्योदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए यह सुविधा निशुल्क रहेगी।
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दुर्गापाल यहां नगर कांग्रेस अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह के आवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर यही स्पष्ट दिखाई दिया है कि उन्होंने अपने बयानों में लालकुआं के लोगों को वर्ष 2000 के सर्किल रेट के हिसाब से मालिकाना हक देने का वादा किया था, जब 10 लोगों को उनके जमीनों के कागजात बांटे तो पता चला कि उन्हें सन 2004 के सर्किल रेट के हिसाब से मालिकाना हक दिया जा रहा है। तथा 2004 के सर्किल रेट से भी 25% अतिरिक्त उनसे पैसा वसूला जाएगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार क्षेत्र की भोली-भाली गरीब जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। जबकि लालकुआं क्षेत्र के लोग पिछले 100 वर्षों से अपनी जमीनों के मालिकाना हक की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें इतने महंगे सर्किल रेटो में भूमि का मालिकाना हक देना सरासर अन्याय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही राज्य में कांग्रेस की सरकार आएगी लालकुआं के लोगों को सन 2000 के सर्किल रेट के हिसाब से मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
तथा निर्धन एवं दलितों को इसमें फ्री रखा जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी हरेंद्र बोरा, जिला महामंत्री भवन पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह, पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा, गुरदयाल सिंह मेहरा, वरिष्ठ कांग्रेसी रविशंकर तिवारी, राम सागर यादव और शक्ति तिवारी सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे।
2 नवंबर 2020 को वर्तमान सरकार द्वारा जारी किए गए शासनादेश में 100 वर्ग मीटर से कम भूमि वालों के लिए 2004 के सर्किल रेट का 5% लिया जाएगा। 101 से 200 वर्ग मीटर तक की भूमि वालों के लिए 2004 का सर्किल रेट लिया जाएगा। 201 से 400 वर्ग मीटर तक भूमि वालों के लिए वर्ष 2004 के सर्किल रेट से 10% अतिरिक्त लिया जाएगा। 401 से अधिक वर्ग मीटर की भूमि के नियमितीकरण हेतु 2004 के सर्किल रेट से 25% अतिरिक्त लिया जाएगा।
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उक्त शासनादेश सुशील कुमार सचिव प्रभारी उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया गया शासनादेश है।
इससे पूर्व पूर्वर्ती रावत सरकार द्वारा 26 दिसंबर 2016 को जारी किए गए शासनादेश में सचिव डीएस गर्ब्याल उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष 2000 के सर्किल रेट के आधार पर संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार दिए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया गया था। जिसमें बीपीएल, अंत्योदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के लिए निशुल्क सुविधा देने का भी निर्णय लिया गया था। लालकुआं मालिकाना हक मामले में अब तक कुल 5 शासनादेश जारी हुए हैं।