चंडीगढ़…राजनीति : अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली राहत, ड्रग केस में मिली अग्रिम जमानत

चंडीगढ़। पंजाब में अकाली दल के बड़े नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को पर सुनवाई करते हुए कोर्अ ने उन्हें जमानत दे दी।

उन पर मोहाली में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद से ही वह फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। हालांकि बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से पंजाब के मोहाली में पहले जमानत याचिका लगाई गई लेकिन निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, उसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट चंडीगढ का दरवाजा खटखटाया।

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अब हाई कोर्ट से बिक्रम सिंह मजीठिया को एक बड़ी राहत दी गई है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत भी दे दी है। साथ ही बिक्रम सिंह मजीठिया पर गिरफ्तारी का जो डर बना हुआ था उससे भी उन्हें अब एक बडी राहत जरूर मिली है।

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इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया है। मजीठिया को अग्रिम जमानत पंजाब सरकार के लिए एक बड़े झटके के समान मानी जा रही है। इससे पहले याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉंन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने मजीठिया को बिना कोई अंतरिम राहत दिए पंजाब सरकार को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया था।

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मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। मोहाली की अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट की शरण ली है। मजीठिया ने याचिका में कहा कि उनके खिलाफ यह एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत दर्ज करवाई गई है।

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मजीठिया ने कहा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में वर्ष 2013 से सुनवाई हो रही है और ईडी तथा एसआईटी तभी से इस मामले की जांच कर रही हैं। इतने लंबे समय की जांच के दौरान मजीठिया का नाम सामने नहीं आया और अब अचानक राजनीतिक रंजिश के चलते यह एफआईआर दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता सक्रिय राजनेता है और इस मामले की जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

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पंजाब सरकार ने कहा कि इस मामले में ईडी के पूर्व निदेशक निरंजन सिंह और जगदीश भोला के बयान दर्ज किए गए हैं। उनके ही बयान के आधार पर यह एफआईआर पुख्ता है।

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