काम की खबर… आचार संहिता : 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर घूमे प्रत्याशी या कार्यकर्ता तो होगी पूछताछ, देना होगा प्रमाण

हल्द्वानी। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुलनाव आचार संहिता के कठोर नियम भी हैं। इनमें से एक नियम यह भी है कि कोई भी प्रत्याशी या पार्टी का कार्यकर्ता पचास हजार से ज्यादा की नकदी साथ लेकर नहीं जा सकता है। इसके लिए उसे प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

यही नहीं चुनाव से जुड़ा कोई भी प्रत्याशी 10 हजार से ऊपर का भुगतान चेक, ड्राफ्ट या कैश ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे।

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उत्तराखंड में आज, 7 व 11 फरवरी को विधानसभावार सभी प्रत्याशियों के लेखांकन का निरीक्षण किया जाएगा। कोविड के दृष्टिगत सभी प्रत्याशी सभाओं, रैलियों, रोड शो आदि में कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान दें।

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प्रत्याशियों का चाहिए कि चुनाव संबंधित सारे खर्चे निर्धारित बैंक से ही किए जाएं। उन्हें कोई भी खर्चा अपने व्यक्तिगत खाते से नहीं करना चाहिए। यहां एक बात और यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई स्टार प्रचारक पहुंचता हैं। उसके सभी खर्चे प्रत्याशी के खाते में ही जुड़ेंगे।

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स्टार प्रचारक आने की दशा में स्टार प्रचारक का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। यदि स्टार प्रचारक की रैली में कई प्रत्याशी शामिल होते हैं तो स्टार प्रचारक होने की दशा में जितने प्रत्याशी स्टेज पर होंगे खर्चा उन सबके खाते में बराबर जुड़ेगा।

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निर्वाचन रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाले हेलीकाप्टर व हवाई जहाज की सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

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