बड़ी खबर : नैनीताल जिले में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, इन शर्तों के साथ मिलेगी छूट

हल्द्वानी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गए कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई (सोमवार) तक विस्तारित कर दिया है। इस अवधि में कर्फ्यू प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

जानकारी देते हुए वित्त राजस्व सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी ने बताया कि जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त कर्फ्यू अवधि 10 मई तक विस्तारित कर दी गई है। जंगपागी ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी, विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोग को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी जबकि शव यात्रा तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पायेगे। उन्होंने बताया की भवन निर्माण से सम्बन्धित सामाग्री से सम्बन्धित दुकाने भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेगी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरन्तर खुले रहेगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा।

जंगपांगी ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लेईसेंन्सधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

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उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 25 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 25 से अधिक व्यक्ति नहीं जुटेगे। उन्होंने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

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उन्होंने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगे। माल वाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 डयूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुड़े हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी तथा टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है।

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