शासकीय दायित्वों के निर्वाहन में चूक पर आबकारी निरीक्षक पर मुकदमा दर्ज
अल्मोड़ा: लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में आचार संहिता प्रभावी है। शासकीय दायित्वों का पालन न करना एक अधिकारी को भारी पड़ गया। जिसके तहत अधिकारी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारी के निलंबन के लिए उच्च अधिकारी को संस्तुति की गयी है।
अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सम्पादनार्थ बलजीत सिंह, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 03 भिकियासैंण अल्मोडा को 49-सल्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विस्तृत छापेमारी कर अवैध मदिरा के भण्डारण / बिक्री पर अंकुश लगाने तथा विधिक कार्यवाही अमल में लाए जाने सहित मदिरा की दुकानों की बिक्री का तुलनात्मक अध्ययन कर दैनिक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।
परन्तु बलजीत सिंह द्वारा उनको सौंपे गए शासकीय दायित्वों में चूक करने से उक्त कार्य प्रभावित हुये है, जिसके फलस्वरूप उनके विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950,1951, 1989 की धारा 134 में अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उनके निलम्बन निलंबन के लिए आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को संस्तुति की गयी है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य की महत्ता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत जनपद अल्मोडा में निर्वाचन कार्यों से जुड़े समस्त अधिकारियों/ कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के सम्पादन हेतु दिये गये दायित्यों का अक्षशः निर्वहन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं ड्यूटी में यथासमय उपस्थित होना सुनिश्चित करें, निर्वाचन आदेशों की अवहेलना / लापरवाही / उदासीनता तथा विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951,1989 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।