अच्छा कदम : यूपी, उत्तराखंड में लॉकडाउन उल्लघंन करने के केस वापस

काशीपुर। लॉकडाउन की अवधि में आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी एक्ट के तहत दर्ज केस उत्तराखंड शासन ने वापस ले लिए हैं। यह जानकारी आरटीआई के तहत दी गई है।

आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने कारोना संक्रमण के दौरान लागू लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए मुकदमों को लेकर अभियोजन निदेशालय से सूचना मांगी थी।

सोलन के प्रदीप से पूछो हंस कैसे लाते हैं जिंदगी में बहार

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी न्यूज : युवक कांग्रेस ने फूंका धामी सरकार का पुतला, ठोस फैसले न लिए तो होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन- साहू

अभियोजन कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त सूचना में बताया गया कि कोविड -19 के दौरान लागू लॉकडाउन की अवधि में आपदा प्रबधन अधिनियम की धारा 188, 269, 270 एवं 271 के अन्तर्गत दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने के संबंध में शासनादेश हो चुका है।

यह भी पढ़ें 👉  सावधान : सोलन में चिकित्सकों के फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के सहारे भी हो सकती है प्रतिबंधित दवाओं की खरीददारी

इन धाराओं में अधिकतम 02 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इससे पूर्व 26 अक्तूबर, 2021 को यूपी सरकार भी लॉकडाउन के सभी केस वापस लिए जाने के संबंध में शासनादेश कर चुकी है।
यद्यपि यूपी में आपदा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों व विधायकों के केस वापस नहीं होंगे।

सोलन सिरमौर के गांवों से लौटे पत्रकारों ने बताई चुनाव की असलियत

यह भी पढ़ें 👉  क्या दूध पीने से कम हो जाती है एसिडिटी, आइए जानें इस मिथक की सच्चाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *