ब्रेकिंग न्यूज : 25 साल की उम्र तक गाड़ी नहीं चला पाएगा पोर्श से कुचलने वाला लड़का, कार का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल

पुणे। पुणे में अपनी लग्जरी पोर्श कार से दो मोटरसाइकिल सवार आईटी पेशेवरों को कुचलने वाले 17 वर्षीय लड़के को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने ये जानकारी दी। इसके अलावा, दुर्घटना में शामिल इस पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण भी मार्च से लंबित था क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपये के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। इस बीच, शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में धारा 185 के तहत एक नया मामला दर्ज होने के बाद किशोर को आज किशोर अदालत में पेश किया गया।

पहले उसके खिलाफ धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत ने उसे नाबालिग होने के आधार पर हिरासत में लेने के 14 घंटे के भीतर जमानत दे दी थी। अब अधिकारी ने बताया है कि लड़का 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा। गौरतलब है कि भारत के मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वैध उम्र 18 साल है।

इस बीच पुलिस ने उस बार से 48,000 रुपये का बिल भी जब्त कर लिया है, जहां नाबालिग उस दुर्घटना से पहले गया था। पुलिस का दावा है कि पोर्श टायकन कार कथित तौर पर एक जाने-माने बिल्डर का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था और रविवार तड़के कल्याणी नगर इलाके में हुई दुर्घटना के समय वह नशे में था। इस दुर्घटना में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कार से कुचलने से मौत हो गई।

भीमनवार ने समाचार एजेंसी को बताया कि दुर्घटना में शामिल लक्जरी वाहन को 12 महीने तक किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसका मौजूदा अस्थायी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने एजेंसी को बताया कि पोर्श कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर ने इंपोर्ट की थी और वहां से इसे अस्थायी पंजीकरण पर महाराष्ट्र भेजा गया था। उन्होंने कहा, “जब इसे पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में प्रस्तुत किया गया, तो पता चला कि एक निश्चित पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और मालिक को प्रक्रिया पूरी करने के लिए राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। हालांकि, उसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए वाहन आरटीओ नहीं लाया गया।”

अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट दी गई है, और इसलिए इस पोर्श टायकन मॉडल के पंजीकरण के लिए लागू पंजीकरण शुल्क केवल 1,758 रुपये था। दिलचस्प बात यह है कि पोर्श इंडिया की वेबसाइट के अनुसार उसकी विभिन्न कारों की एक्स-शोरूम कीमत 96 लाख रुपये से लेकर 1। 86 करोड़ से अधिक रुपये तक है। हालांकि वेबसाइट पर पोर्श टायकन मॉडल की कीमत नहीं दी गई है।

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दादा का वादा- बुरी संगत से दूर रखेंगे, इसलिए पुणे के नाबालिग अमीरजादे को मिली जमानत
पुणे (आरएनएस)। पुणे में कथित तौर पर अपनी महंगी कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले 17 वर्षीय लड़के को 7,500 रुपये के मुचलके और उसके दादा द्वारा उसे बुरी संगत से दूर रखने के आश्वासन पर जमानत दी गई थी। रविवार सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में जिस पोर्शे कार से हादसा हुआ था उसे कथित तौर पर 17 वर्षीय किशोर चला रहा था। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने नाबालिग किशोर के बारे में दावा किया कि वह नशे में था। आरोपी किशोर के पिता एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। आरोपी को बाद में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और कुछ समय बाद उसे जमानत दे दी गई। पुलिस के अनुसार, शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि किशोर अपने दोस्तों के साथ रात साढ़े नौ से एक बजे के बीच दो होटलों में गया था और वहां उसने कथित तौर पर शराब पी थी।
रविवार को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में कहा गया, ‘आरोपी किशोर के दादा ने आश्वासन दिया है कि वह बच्चे को किसी भी बुरी संगत से दूर रखेंगे तथा उसकी पढ़ाई पर या कोई ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम कराने पर ध्यान देंगे जो उसके कॅरियर के लिए उपयोगी हो। वह उस पर लगाई गई शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं इसलिए किशोर को जमानत पर रिहा करना उचित है।’

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आदेश पारित करते हुए बोर्ड ने यह भी कहा कि किशोर को 7,500 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाता है और यह शर्त है कि उसके माता-पिता उसकी देखभाल करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कभी भी किसी अपराध में वह शामिल ना हो। न्यायालय ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाकर यातायात नियमों का अध्ययन करने तथा 15 दिनों के भीतर बोर्ड के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण देने का भी निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है, ‘किशोर सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।’

पुणे पुलिस ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और लड़के के साथ एक वयस्क के रूप में व्यवहार करने की अनुमति मांगी थी क्योंकि उसने जो अपराध किया है वह ‘जघन्य’ है। हालांकि अदालत ने पुलिस से कहा कि वह आदेश की समीक्षा के लिए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष याचिका दायर करे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि कार दुर्घटना मामले से निपटने में पुलिस की कोई लापरवाही सामने नहीं आई है और उन्होंने मामले की जांच कर रहे पुलिसकर्मियों पर किसी तरह का दबाव होने से भी इनकार किया था।

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कौन है पुणे में 2 को रौंदने वाले रईसजादे के पिता विशाल अग्रवाल, इतने अरब की है संपत्ति
पुणे सड़क हादसे के मामले में जांच जारी है। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को भी बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। एक दिन पहले ही पुलिस ने उन्हें संभाजीनगर से हिरासत में लिया था।

कहा जा रहा है कि अग्रवाल पुणे के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। उनकी कंपनी का नाम ब्रह्मा कॉर्प है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस कंपनी की शुरुआत विशाल के परदादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने की थी। जब से इस कंपनी की कमान विशाल के हाथों में आई, तब से इसमें काफी प्रगति देखी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस कंपनी की संपत्ति लगभग 601 करोड़ रुपये है। ब्रह्म कॉर्प के वडगांव शेरी, खराड़ी और विमान नगर में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जारी है। खबर है कि इस कंपनी ने शेरेटन ग्रांड और रेसिडेंसी क्लब जैसी बड़ी इमारतों का भी निर्माण किया है। इसके अलावा अग्रवाल परिवार का ब्रह्मा मल्टिस्पेस और ब्रह्मा मल्टिकॉन भी है, जिसने शहर में पांच सितारा होटलों का निर्माण किया है।
पुलिस ने विशाल के खिलाफ जेजेबी की धारा 75 और 77 और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि यह जानते हुए कि बेटे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन्हें उसे कार दे दी।
इधर, नाबालिग आरोपी को शराब परोसने के चलते पुलिस ने पब मालिक और मैनेजर पर भी कार्रवाई की है। खबर है कि पुलिस ने कोजी औरर ब्लैक मैरियट क्लब को सील कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग आरोपी शराब पीता नजर आ रहा है।

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