सोलन ब्रेकिंग : लोगों को नशे की सीरप बेचने के आरोपी के 15 साल की कैद, अदालत ने डेढ़ लाख का ठोका जुर्माना
सोलन। प्रतिबंधित नशे की की दवाइयों युवाओं में बेचने के आरोपी सोलन के शक्तिनगर निवासी एक व्यक्ति को अदालत में 15 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा सोलन की स्पेशल कोर्ट प्रथम के जज अरविंद मल्होत्रा ने सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी संजय पंडित के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मामला 17 मार्च 2018 का है जब सोलन के सदर थाने के तत्कालीन एसएचओ नवीन झाल्टा अपनी टीम के साथ जौणाजी रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस बीच उन्हें गुप्त सूचना मिली कि शक्तिनगर निवासी रविंद्र सिंह अवैध रूप से कफ सीरप युवाओं को बेचता है।
जिसका युवा नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सूचना दी गई थी कि यदि पुलिस छापा मारे तो उसके घर से बड़ी मात्रा में यह दवाइयां बरामद की जा सकती हैं। इस जानकारी पर झालटा ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके कार्रवाई की अनुमति मांगी।
झालटा ने अपनी टीम के अलावा दो निष्पक्ष गवाहों को लेकर आरोपी रविंद्र सिंह के घर पर छापा मार दिया। उसके घर में वाशिंग मशीन के अंदर छिपा कर रखी गई कोडेक्टस —टीआर कफ सीरप की 100 —100 मिली लीटर वाली 31 बोतलें बरामद हुई।
सरकार की ओर से रविंद्र के खिलाफ 13 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम गवाहों व सबूतों के परीक्षण के आधार पर रविंद्र को नशे की प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का दोषी पाते हुए उसे 15 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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