विद्यार्थियों को किसी अन्य कोचिंग संस्थान में शिफ्ट किया तो रद्द होगी सूचीबद्धता
शिमला। मेधावी प्रोत्साहन योजना में शामिल किसी कोचिंग संस्थान ने अगर किसी विद्यार्थी को अन्य संस्थान में शिफ्ट किया तो उसकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जाएगी। योजना के तहत करीब 400 विद्यार्थियों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों को हर माह योजना में शामिल विद्यार्थियों की हाजिरी की जानकारी भी निदेशालय को देनी होगी।
सरकार की ओर से प्रदेश और प्रदेश के बाहर के सूचीबद्ध संस्थानों से सीएलएटी, नीट, आईआईटी-जेई-एएफएमसी, एनडीए, यूपीएससी, एसएससी बैंकिंग और इंश्योरेंस, रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 12वीं कक्षा स्तर के 280 अभ्यर्थियों और स्नातक स्तर के 120 अभ्यर्थियों का योजना में मेरिट आधार पर इस वर्ष के लिए चयनित किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने निर्देशों में कहा कि संस्थानों को संपर्क विवरण सहित नामांकित छात्रों का विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए और यह जानकारी निदेशालय को प्रस्तुत करनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों को प्रत्येक छात्र से एक शपथपत्र प्राप्त करना आवश्यक रहेगा, जिसमें पुष्टि की गई हो कि उन्होंने पहले इसी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाया है।
संस्थानों को न्यूनतम अंकों, आय और अन्य मानदंडों के आधार पर छात्रों की पात्रता को सत्यापित करना होगा, किसी भी अयोग्य उम्मीदवार की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। कोचिंग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, संस्थानों को निदेशालय को समापन स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। छात्रों को तीसरे पक्ष के संस्थानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। उल्लंघन करने पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इसमें प्रदर्शन बैंक गारंटी जब्त करने और संभावित ब्लैक लिस्टिंग शामिल है। कोचिंग के बाद, संस्थानों को छात्रों की रोजगार स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।
वित्तीय सहायता सिर्फ उन्हें जो शर्तों अनुसार देते हैं कोचिंग शुल्क
वित्तीय सहायता केवल उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो योजना की शर्तों के अनुसार कोचिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। संस्थानों को अपने कोचिंग कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण प्रदान करना होगा, जिसमें शुल्क संरचना और अवधि शामिल है। निदेशालय को सूचीबद्ध संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। संस्थानों को एक लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि चयनित छात्रों से संपर्क करें ताकि कक्षाओं में उनका समय पर नामांकन सुनिश्चित हो सके।