सोलन ब्रेकिंग : धर्मपुर के खील जासनी गांव 11 बिस्वा जमीन व 8 मंजिला मकान की बिक्री में फर्जीबाड़ा, दो और गिरफ्तार
सोलन। धर्मपुर थाना क्षेत्र के अंतगर्त खील जासली गांव में 11 बिस्वा भूमि और स पर बने आठ मंजिला भवन को धोखाधड़ी से बेचने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हरियाणा के पंजाब से गिरफ्तार किया है। इस मामले में चार आरोपी पहले से ही अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज अदालत में पेश किया।
सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार खील जासनी गांव निवासी प्रिया ने इसी वर्ष 21 जनवरी को धर्मपुर थाने में दगई तहरीर में बताया था कि यहीं के रहने वाले पतराम व राजौरी गार्डन दिल्ली निवासी इन्द्रपाल ने जाली दस्तावेज बनाकर व धोखाधड़ी से खील जासनी में स्थित कुल 11 बिस्वा भूमि व उस पर बने 8 मंजिला मकान को एक गैर कृषक फर्म को बेचकर शिकायत कर्ता व सरकार का नुकसान किया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि उपरोक्त जमीन को हिमाचली कृषक पतराम ने वर्ष 2017 में ज़मीन खरीदा था।
जमीन पर पतराम द्वारा 2 मंजिला मकान का निर्माण किया गया व इसे सैक्शन 118 HP Tenancy and land reforms act की अवहेलना में एक गैर कृषक इन्द्रपाल को 99 साल के लिये लीज पर 28लाख रु0 में दिया गया। उपरोक्त जमीन पर इन्द्रपाल द्वारा 8 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया और इस इमारत की दूसरी मन्जिल में बने एक फ्लैट को 70 लाख रुपये में प्रिया को बेचने के लिये सेल एग्रीमेन्ट तैयार किया। इस एग्रीमेंट में इन्द्रपाल ने खुद को जमीन का असल मालिक बताया व जमीन का कब्जा स्वयं के पास होना बताया।
इस प्रकार पतराम व इंद्रपाल ने छल व बेईमानी से महिला से रुपये ऐंठ लिए इसके बाद उन्होंने उक्त सेल डीड की रजिस्ट्री नहीं करवाई। इस मामले में प्रिया ने एक मुक़दमा तभी 2022 में दर्ज करवाया था। जिसमे आरोपी इंद्रपाल ने न्यायालय से अग्रिम जमानत हासिल कर ली थी। इसके उपरान्त इन्द्रपाल व पतराम द्वारा उक्त जमीन की लीज डीड को कैंसिल करवा लिया और फिर पतराम बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के उस जमीन व साथ ही 8 मंजिला इमारत का भी मालिक बन गया।
बाद में पतराम ने विवादित जमीन व इस पर बना 8 मन्जिला भवन 01 करोड़ 40 लाख रुपये में आनंदा रियलटेक फर्म को बेच दिया। उपरोक्त फर्म की ओर से बैजनाथ निवासी लक्की चन्द व हमीरपुर के बमसन क्षेत्र के धारकोटी रिया शर्मा ने बतौर पार्टरनर्ज आनंदा रियलटेक फर्म इस भूमि व भवन को खरीदा। उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच हुए भूमि हस्तांतरण इकरारनामा 17 नवंबर 2022 को सबरजिस्ट्रार तहसील सोलन के कार्यालय में बना जिसका पंजीकरण उसी दिन राजस्व विभाग द्वारा किया गया।
एसपी के मुताबिक मुक़दमे के जांच आगे बढ़ाई गई और इस फर्म का रिकार्ड खंगाला गया तो पाया गया कि जीएसटी पोर्टल के मुताबिक़ उक्त फर्म के पार्टनर्ज पंचकुला के सेक्टर 9 निवसी नीरज मितल व पंकज गर्ग हैं। इस फर्म द्वारा 3 अगस्त को ओनलाईन माध्यम से दर्ज की गई जीएसटी के अवलोकन पर नीरज मित्तल द्वारा वैरीफिकेशन की गई थी। सीजीएसटी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त फर्म में आज तक नीरज मित्तल व पंकज गर्ग ही पार्टनर पाए गये हैं ।
उन्होंने बताया कि तफ्तीश के दौरान पाया गया कि उपरोक्त पार्टनरशिप फर्म को नीरज मित्तल व पंकज गर्ग ने आपसी पार्टनरशिप डीड द्वारा 21 जनवरी 2021 को जीएसटी पोर्टल पर 31 मई 2021 को रजिस्टर करवाया था । कागज़ातों के मुताबिक पंकज और नीरज ह इस फर्म के असल पार्टनर्स हैं । जमन की सेल डीड के पंजीकरण के लिए तथाकथित पार्टनर्ज लक्की चन्द व रिया शर्मा द्वारा एक संशोधित इकरारनामा व एक शपथ पत्र सब रजिस्ट्रार सोलन के कार्यालय में पेश किया गया था, जिसमें इन दोनों द्वारा कथित रुप से स्वयं को आनंदा रियलटेक फर्म के नये पार्टनर्ज के रुप में दर्शाया गया।
इस फर्म के वास्तविक पार्टनर्ज नीरज मितल व पंकज गर्ग उफरोक्त द्वारा इस फर्म से त्याग पत्र करना बताया गया। रजिस्ट्री में लगे संशोधित इकरारनामें में उक्त फर्म के वास्तविक पार्टनर्स को महज़ इकरारनामा में गवाह के रुप में हस्ताक्षर करवाए गए है। रिया व लक्कीचंद ने इस इकरार नामे में आथोराज्ड सिग्नेचरी के रूप में अपने हस्ताक्षर किए हैं।
एसपी के मुताबिक जांच में पता चला कि तफ्तीश के दौरान हासिल किए रिकॉर्ड के मुताबिक आनंदा रियलटेक पार्टनरशिप फर्म में बतौर कागज़ात कोई भी संशोधन नहीं हुआ है ।
तफ्तीश में यह भी पाया गया है कि उपरोक्त लोगों द्वारा धारा 118 HP Tenancy & Land Reforms Act, 1972, के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य में गैर कृषक हिमाचली द्वारा भूमि की खरीद-फरोख्त पर लगे प्रतिबन्ध से बचने के लिए षडयन्त्र के तहत उपरोक्त इकरारनामे में झूठा संशोधन किया तथा फर्म के नाम से एक झूठा शपथ-पत्र देकर षडयन्त्र रच कर व जाली दस्तावेज़ सब-रजिस्ट्रार सोलन को पेश कर उपरोक्त भूमि व मकान को एक गैर कृषक फर्म के नाम मालिक दर्ज करवाया।
उन्होंने बताया कि दस्तावेज व जांच पड़ताल में लक्की चन्द व रिया शर्मा आज तक इस फर्म के पार्टनर्ज ही नहीं हैं। जिससे साफ हो गया है कि भूमि व मकान के बयनामे पंजीकरण हेतु दिया गया संशोधित इकरारनामा झूठा है। छल व धोखाधड़ी करके इस भूमि को गैर कृषक फर्म के नाम दर्ज कराने के उदेश्य से ही बनाया गया था ।
एसपी के मुताबिक मुकदमे में आरोपी रिया शर्मा, लक्की चन्द, इन्द्रपाल, पतराम अदालत से अग्रिम जमानत पर है। आरोपी नीरज मितल व पंकज गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय सोलन से रद्द होने के बाद कल धर्मपुर पुलिस ने नीरज मित्तल व पंकज गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्हें आज पेश अदालत किया गया।