सोलन ब्रेकिंग : गैरइरादातन हत्या के दोषी को दस साल की सजा, एक लाख जुर्माना

नालागढ़। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने गैर इरादातन हत्या का आरोप साबित होने पर बिहार निवासी एक व्यक्ति को दस साल की सश्रम कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


मुकदमे सिलसिले में जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि वर्ष 2016 में 13 सितंबर को बद्दी पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि बद्दी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट में घायल युवक पहुंचा है। इस सूचना पर पुलिस ने चिकित्सालय पहुंच कर मामले की जानकारी एकत्रित की।

पुलिस यह उपस्थित प्रकाश कुमार ने लिखित जानकारी दी कि 12 सितंबर की रात को बिहार के गोपालगंज जिले के शुक्ल जादूपुर निवासी मुरेश साहनी ने इसके दोस्त बृजेश कुमार के साथ अपनी किशनपुरा स्थित कबाड़ की दुकान में मारपीट कर और लोहे के रॉड से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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उसे उपचार के लिए सीएचसीबद्दी से चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। जहां बाद में उसकी मौत हो गई।


नालागढ़ स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद मुरेश साहनी को गैर इरादातन हत्या का दोषी पाते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पुलिस जांच बद्दी थाने के सहायक उप निरीक्षक योगेश कुमार व उप निरीक्षक राकेश राय ने की थी।

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