सुपर संडे : संशोधित/ उत्तर प्रदेश में कल से खुलेंगे बाजार, मॉल रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल, जारी हुई अनलॉक की गाइड लाइन

पाठकों से क्षमा प्रार्थना के साथ कि समाचार उत्तर प्रदेश के लिए था जिसमें चूक वश उत्तराखंड प्रकाशित हो गया था।

लखनऊ। सरकार ने कल यानि 21 जून से हफ्ते में पांच दिन बाजार खोलने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक बाजर कोविड अधिनियम की की शर्तों के साथ खुलेंगे। शनिवार-रविवार कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के बाजार, मॉल रेस्टोरेंट आदि खोले जाएंगे।
प्रदेश में दुकान / बाजार उपरोक्तानुसार प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाए। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में काविड हैल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। निजी कम्पनियों के कार्यालयों में भी उक्त शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कम्पनियों वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। रेस्टोरेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने हेतु क्रॉस अथवा ‘Do Not Sit’ मार्किंग की जाएगी। प्रदेश में मॉल्स को खोलने की अनुमति उपर्युक्तानुसार सोमवार से शुक्रवार तक होगी।


मॉल्स की दुकानें एवं रेस्टोरेन्ट उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता के साथ खोले जाएंगे। मॉल्स के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा माल्स की दुकानों एवं रेस्टोरेन्टस में ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने हेतु क्रॉस अथवा ‘Do Not Sit’ मार्किंग की जाएगी। मिठाई / स्ट्रीट फूड / फास्ट फूड की दुकानों में उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।
सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी: (i) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
आयोजन/ समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जाएगा। (iii) आयोजन / समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएंगी। उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों को पूरा करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
पुरातत्व विभाग के स्मारक / वन्य प्राणि उद्यान (200) / पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों / जोन में धर्मस्थलों के अन्दर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा न रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में उपर्युक्त शर्त के अनुपालन के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जाएगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हैल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होंगी।


दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट / मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। 3 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक / माध्यमिक / उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी। सिनेमा हाल / स्टेडियम / स्वीमिंग पूल / जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी।पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भीड़ एकत्रित न होने पाए तथा उपरोक्त शर्तों की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की जाए। कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीडभाड़ अथवा जुलूस होना हो यो अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। ट्रैफिक संचालन की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। ताकि कहीं जाम लगने की स्थिति उत्पन्न न हो। कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाए कि सभी नागरिक कोरोना गाइड लाइन्स का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। जिला स्तर पर जिलाधिकारी प्रत्येक दिवस इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर (ICCC) पर नये कोरोना केस के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग के साथ समीक्षा करेंगे जिससे प्रत्येक जनपद की गहन समीक्षा हो सके एवं कोरोना महामारी को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।


जिन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल 500 से अधिक हो जाएंगे तो सम्बन्धित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी, जिसके लिए आदेश यथासमय जारी किये जाएंगे। उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

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